Monday, March 30, 2020

मूल अधिकारों में संशोधन

मूल अधिकारों में संशोधन 


मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता हैं या नही यह एक विवादास्पद विषय रहा हैं जिस पर समय समय पर भारतीय  न्यायलयों ने अपने प्रमुख निर्णयों के माध्यम से मार्गदर्शन किया हैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं

निर्णय संख्या 1.
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ए . आई . आर. 1951 सुप्रीम कोर्ट 458

इस वाद में सविधान संशोधन अधिनियम १९५१ की विधि मान्यता को चुनौती इस आधार पर दी गई कि संशोधन संविधान के भाग 3 (मूल अधिकारों ) को कम करता हैं या छीनता हैं जबकि अनुच्छेद 13 यह उपबंध करता हैं कि "राज्य कोई ऐसी विधि नही बनाएगा जो नागरिकों के भाग 3 में दिए गए अधिकारों कों कम करें या छीने.
याचिका कर्ताओं का यह तर्क था कि 368 के अंतर्गत पारित 'संविधान संशोधन 'भ अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" हैं और भाग 3 के अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक हैं.
याचिका कर्ताओं के तर्क को अस्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायलय ने कहा कि अनुच्छेद 13 में केवल वे विधि आती हैं जो विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई जाती हैं, न कि संविधान संशोधन जो संविधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई जाती हैं अनुच्छेद 368 द्वारा किये गए संशोधन संविधानिक होंगे भले ही मूल अधिकारों के विरुद्ध क्यों न हों.

निर्णय संख्या 2.
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1965 सु. को. 845
इस वाद में शंकरी प्रसाद के निर्णय का ही अनुमोदन किया गया.

निर्णय संख्या 3. .
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1967 सु को 1643

इस वाद में उच्चतम न्यायालय नें 6:5 के अनुपात में बहुमत से शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए अपने निर्णयों को उलट दिया और अभिनिर्धारित किया कि संसद को भाग 3 में संशोधन की शक्ति प्राप्त नही हैं.

न्यायधीश सुब्बाराव ने निम्न मत व्यक्त किया .
a. संविधान संशोधन शक्ति अनुच्छेद 245,246, 248 में हैं न कि अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन प्रक्रिया हैं
b. संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त "विधि" शब्द के अंतर्गत "विधि" हैं और यदि वह मूल अधिकारों को छीनती हैं तो "शून्य" हैं .

विधि दो प्रकार की होती हैं

  • साधारण 
  • संविधायी संशोधन विधि 
मुख्य न्यायाधिपति सुब्बाराव ने 'भविष्यलक्षी" सिध्दांत को लागु किया .

24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971

सरकार ने गोलकनाथ मामले में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए संविधान का 24 वां संशोधन अधिनियम पारित किया, इस संशोधन से अनुच्छेद 13(2) में संशोधन किया गया. इसमें खंड 4 जोड़ा गया जो यह उपबंधित करता हैं किसंसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि , अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त" विधि" के अंतर्गत नही आएगी. अनुच्छेद 368 केवल संशोधन की प्रक्रिया का ही उपबंध नही करता वरन उसके अंतर्गत संशोधन शक्ति भी निहित हैं.

24 वें संविधान संशोधन को चुनौती 
निर्णय संख्या 4.
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ए आई आर 1973 सु को 1461
इस ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई. इस मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधन की जो शक्ति प्राप्त हैं, उसकी सीमा क्या हैं ?
सरकार का तर्क :- संसद की यह शक्ति असीमित व् नियंत्रित हैं और यह किन्ही विविक्षित परिसीमाओं द्वारा सीमित नही हैं.

याचिकाकर्ता का तर्क :- संसद को संविधान को नष्ट करने की शक्ति प्रदान नही की गई हैं उनकी शक्ति असीमित नही हैं.

निर्णय :- उच्चतम न्यायलय की 13 न्यायधीशों वाली विशेष न्याय पीठ ने 7:6 के अनुपात से यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति प्रयाप्त व्यापक हैं, किन्तु वह असीमित नही हैं और वह ऐसा कोई संशोधन नही कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या आधार भूत ढांचा नष्ट हो जाए. संसद इस शक्ति पर विविक्षित परिसिमाए हैं.


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अगला विषय आधार भूत ढांचे का सिद्धान्त....


Sunday, March 29, 2020

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

संशोधन प्रक्रिया 

(अनुच्छेद 368)

संविधान संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता हैं जब यह विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा (अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक) तथा उसमे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता हैं तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक पर अनुमति के लिए बाध्य होगा. विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर तब संविधान उस विधेयक के निर्बंधनों के अधीन संशोधित हो जाएगा .

अनुच्छेद 368(1) संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता हैं अनुच्छेद 368 यह कहता हैं कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन (addition), परिवर्तन (variation),या निरसन (repeal) के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी.

संशोधन के लिए 3 प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता हैं .
  1. साधारण बहुमत --- अनुच्छेद 4, 169, 239 - A में 
  2. विशेष (प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित ) जो 1. और 3. में न आते हों 
  3. विशेष + आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित संशोधन से आशयित उनके अनुसमर्थन द्वारा ---           इन विषयों में इस तरह के बहुमत की आवश्यकता होगी .
  • राष्ट्रपति निर्वाचन अनुच्छेद 54-55 
  • संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73-162
  • संघ तथा राज्य न्याय पालिका 124-147, 214-231,241
  • संघ और राज्यों में विधायी शक्ति का वितरण 245-255
  • ससंद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में 
  • सातवीं अनुसूची की किसी सूची में 
  • अनुच्छेद 368 के किसी उपबंध में 
संशोधन पर राष्ट्रपति की स्थिति :
अनुच्छेद 111 के अनुसार " जब साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तो वह अनुमति न देकर सदनों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता हैं परन्तु अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं .
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